अब पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को फांसी नहीं दे पाएगा
हेग में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने भारत की दलील सुनी और पाकिस्तान की तरफ से जारी मौत की सजा को रोक दिया।
हेग में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने भारत की दलील सुनी और पाकिस्तान की तरफ से जारी मौत की सजा को रोक दिया।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। हेग में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत ने भारत की दलील सुनी और पाकिस्तान की तरफ से जारी मौत की सजा को रोक दिया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एक चिट्ठी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ को भेजी गई है, इसी चिट्ठी में कुलभूषण जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाने के फैसले की बात लिखी है। जब पाकिस्तान ने एक दर्जन से ज्यादा बार भारत के काउंसर एक्सेस के अनुरोध को ठुकरा दिया तो भारत ने हेग की अदालत का रुख किया। वहां भारत ने विएना कंवेशन का हवाला दिया और कहा कि जाधव की मौत की सजा पर रोक लगाई जाए। इसी अपील में भारत को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव को उसने बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया और वो रॉ का एजेंट है। जबकि भारत सरकार ने पाकिस्तान को झूठ को बेनकाब करते हुए बताया कि कुलभूषण जाधव को ईरान से पाकिस्तान की एजेंसी ने किडनैप किया है। वो बिजनेस के सिलसिले में ईरान गया था।



