यूपी पुलिस के दो हथियार जिसे सुनकर कांपने लगे हैं गोहत्यारे और गाय के स्मगलर्स
उत्तर प्रदेश में गोहत्या और गाय की तस्करी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी सुलखान सिंह ने पुलिस अफसरों को सख्त आदेश दिए हैं। गो हत्या के आरोपी और गाय के स्मगलरों को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानि एनएसए के तरहत गिरफ्तार किया जाएगा। उन लोगों पर गैंगस्टर एक्ट भी लगेगा। इसका मतलब है कि इन धाराओं के लगने के बाद आरोपियों को ज़मानत मिलना मुश्किल हो जाएगा। अखिलेश यादव की सरकार के वक्त गोहत्या पर रोक लगी थी और गाय की तस्करी गैरकानूनी थी। लेकिन उस वक्त धड़ल्ले से ये चल रहा था। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार में पुलिस कड़ाई से इन नियमों का पालन करेगी। एनएसए लगने का मतलब है एक आरोपी को पुलिस जब तक चाहे हिरासत में रख सकती है और वो कहां है ये भी बताना ज़रूरी नहीं होगा। गैंगस्टर लगने के बाद उस आरोपी का नाम गैंग्स की लिस्ट में आ जाएगा और पुलिस जब चाहे उसे थाने बुला सकती है। ये दोनों इतनी सख्त धारा है कि अदालत से 60 दिन तक की रिमांड मिल सकती है। बाकी मामलों में ज्यादा से ज्यादा 14 दिन की ही रिमांड मिल सकती है। इसके अलावा डीजीपी ने गोरक्षकों की गुंडागर्दी पर लगाम लगाने का निर्देश जिले के पुलिस अफसरों को दिया है।



