जीएसटी काउंसिल बैठकःकारों की दरों में बदलाव ,जुलाई महीने के लिए रिटर्न भरने की तारीख अब 10 अक्टूबर
जुलाई के लिए फाइल होने वाले जीएसटीआर 1 की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी डेडलाइन 10 सिंतबर तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया गया है।
जुलाई के लिए फाइल होने वाले जीएसटीआर 1 की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी डेडलाइन 10 सिंतबर तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया गया है।
जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) काउंसिल की 21वीं बैठक में काउंसिल ने करीब 30 सामानों पर लगने वाले जीएसटी में बदलाव किया है । हैदराबाद में हुई बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी दी । काउंसिल ने छोटी कार के खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए उस पर लगने वाले कर की दर में कोई बदलाव नहीं किया है। लेकिन मिड साइज कारों पर सेस में 2% , बड़ी कारों पर सेस 5% और एसयूवी पर सेस 7% बढ़ाया गया है। अब मिडसाइज की कारों पर लगने वाली दर 43 फीसदी से बढ़कर 45 फीसदी होगी ।वहीँ बड़ी कार पर दर 43 फीसदी के बजाए 48 फीसदी होगी । एसयूवी के लिए अब पहले के 43 फीसदी के मुकाबले 50 फीसदी का टैक्स देना होगा।
No additional burden on small cars. Cess on mid-segment cars increased by 2%, on large cars by 5% & on SUVs by 7%, announces FM Jaitley pic.twitter.com/zyywCdaJwf
— ANI (@ANI) September 9, 2017
काउंसिल ने खादी ग्रामोद्योग केद्रों के माध्यम से बिकने वाले खादी के कपड़े को जीएसटी से मुक्त कर दिया है । परिषद की बैठक में मिट्टी की मूर्ति, हवन सामाग्री, रेनकोट, रबर बैंड, झाडू, इडली/डोसा बाटर, खली, झाड़ू, साड़ी फॉल, कस्टर्ड पाउडर, अखरोट , इमली और फूटा चना समेत 30 वस्तुओं पर जीएसटी दर कम करने का भी फैसला किया गया।
GSTR की डेडलाइन बढ़ी
व्यापारियों-कारोबारियों के रिटर्न भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए जीएसटी काउंसिल ने जुलाई के लिए फाइल होने वाले जीएसटीआर 1 की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। पहले इसकी डेडलाइन 10 सिंतबर तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि जुलाई माह में 95 हजार करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ है।
Figure of approx Rs.95.000 cr (tax collection) for July. Some spill over of VAT collection of June paid in July will also be added: FM pic.twitter.com/DrPWATF0Z1
— ANI (@ANI) September 9, 2017



