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तीन तलाक :तलाक…तलाक…तलाक खत्म । सुप्रीम कोर्ट में 3-2 से खारिज हुआ ट्रिपल तलाक

तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के 5  जजों की संवैधानिक बेंच ने आज  तीन तलाक  पे अपना  ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए इसे आज से खत्म कर दिया है। ।सुप्रीम कोर्ट में 3 जज तीन तलाक को अंसवैधानिक घोषित करने के पक्ष में थे, वहीं 2 दो जज इसके पक्ष में नहीं थे।  सुनवाई के दौरान जस्टिस आरएफ नरिमन, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस यूयू ललित तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करने के पक्ष में थे । वहीं चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस अब्दुल नजीर इसके पक्ष में थे ।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि केंद्र सरकार 6 महीने के अंदर संसद में इसको लेकर कानून बनाए ।अगर सरकार छह महीने में कानून नहीं बनाती, तो रोक जारी रहेगी ।

सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक देशों में तीन तलाक खत्म किये जाने का हवाला दिया, पूछा कि स्वतंत्र भारत इससे निजात क्यों नहीं पा सकता ।

5 पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच में सभी धर्मों के जज शामिल हैं, जिनमें चीफ जस्टिस जेएस खेहर (सिख), जस्टिस कुरियन जोसफ (क्रिश्चियन), जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन (पारसी), जस्टिस यूयू ललित (हिंदू) और जस्टिस अब्दुल नजीर (मुस्लिम) शामिल हैं

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