ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामलाःAAP के 20 विधायकों की सदस्यता बहाल
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लाभ के पद मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सदस्यता बहाल कर दी है।दिल्ली हाईकोर्ट ने आप के 20 विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में चुनाव आयोग से दोबारा विचार करने को कहा है।बता दें कि लाभ का पद मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसी साल 22 जनवरी को आप के 20 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी थी। इसके बाद आप विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में फैसला आने तक उपचुनाव नहीं कराने का आदेश दिया था।
