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जीएसटी आया, अब आपके होटल का बिल कितना आएगा

Restaurant and Hotels bills after GST tax reforms आज की रिपोर्ट बड़ी ख़बरें 
घर के बाहर खाना और होटल में ठहरना महंगा होगा। उदाहरण के तौर पर 50 लाख रुपये के टर्नओवर से कम वाले रेस्टोरैंट में खाना खाने पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा। नॉन एसी रेस्टोरैंट पर 12 परशेंट  टैक्स लगेगा।  एसी रेस्टोरैंट में खाने पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा । जबकि फाइव स्टार होटल में खाना खाने पर जीएसटी की दर 28 % रखी गयी है। मतलब छोटे रेस्टोरेंट में खाने पर छोटा बिल आएगा।
 GST में होटल का बिल कितना बदलेगा? 

नॉन एसी रेस्टोरेंट में खाना सस्ता 
50 लाख से कम टर्नओवर वाले रेस्टोरेंट पर 5% टैक्स
नॉन एसी रेस्टोरेंट में 12% टैक्स
एसी रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटल में खाना महंगा
एसी रेस्टोरेंट में खाने पर 18% टैक्स
फाइव स्टार होटल में खाने पर 28% टैक्स
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जिस होटल में एक दिन ठहरने का बिल ढाई हजार रुपये  तक होगा वो सस्ते हो जाएंगे। अब एक हजार रुपये से कम किराए वाले होटल टैक्स फ्री होंगे। एक हजार से ढाई हजार रुपये के होटल पर 12 % टैक्स देना होगा। ढाई हजार से पांच हजार रुपये तक के रूम पर 18 % टैक्स लगेगा, जबकि लग्जरी होटल में पांच हजार रुपये से ज्यादा किराए वाले रूम पर 28 % टैक्स लगेगा…
GST का होटल में ठहरने का बिल


1,000 रुपये से कम किराए वाले होटल टैक्स फ्री
1,000 से 2,500 रुपये के होटल रूम पर 12% टैक्स
2,500 से 5,000 रुपये तक के होटल पर 18% टैक्स
5,000 रुपये से ज्यादा के होटल रूम पर 28% टैक्स
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