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तीन तलाक पर कोर्ट ने पूछा, क्या निकाहनामे पर लिखें तलाक नहीं होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने अब कुछ सवाल पूछे हैं, क्या तीन तलाक सिर्फ एक परंपरा है या फिर शरीयत का हिस्सा है? कोर्ट ये भी जानना चाहती है कि भारत के अलावा तीन तलाक और किस देश में अब भी माना जाता है?

देश समाचार 

सुप्रीम कोर्ट ने अब कुछ सवाल पूछे हैं, क्या तीन तलाक सिर्फ एक परंपरा है या फिर शरीयत का हिस्सा है? कोर्ट ये भी जानना चाहती है कि भारत के अलावा तीन तलाक और किस देश में अब भी माना जाता है?

तीन तलाक पर सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट ने निकाह खत्म करने के इस तौर तरीके को बदतर और अनचाहा करार दिया । कोर्ट ने कहा, इस्लाम की अलग-अलग विचारधारा भले ही इसे सही मानती हो लेकिन रिश्ता खत्म करने का ये सबसे बुरा तरीका है। आज सुप्रीम कोर्ट में तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं के वकीलों ने अपना पक्ष रखा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार  सलमान खुर्शीद ने तीन तलाक को पाप बताया। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दलील अजीब थी। बोर्ट के वकील ने कहा तीन तलाक विभत्स है, लेकिन कानूनी तौर पर सही है। मतलब बोर्ड ने माना तीन तलाक का तरीका बुरा है, पर सही भी ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अब कुछ सवाल पूछे हैं, क्या तीन तलाक सिर्फ एक परंपरा है या फिर शरीयत का हिस्सा है? कोर्ट ये भी जानना चाहती है कि भारत के अलावा तीन तलाक और किस देश में अब भी माना जाता है? कोर्ट ने एक और मूल सवाल किया, क्या निकाहनामे में ये लिख देना चाहिए कि इस निकाह में तीन तलाक नहीं होगा?

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