योगी सरकार मीट खाने से नहीं रोक सकती, अदालत ने कहा बुचड़खानों को मिले लाइसेंस
गैरकानूनी बुचड़खाना बंद कराने वाली योगी सरकार को अदालत ने फटकार लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को बुचड़खानों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है । इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बैंच ने कहा कि सरकार लोगों को मांस खाने से नहीं रोक सकती। अगर राज्य में गैर कानूनी तरीके से बुचड़खाने चल रहे हैं तो तो सरकार कानूनी तरीके से चलने वाले बुचड़खाने बनवाए। हाईकोर्ट ने योगी सरकार को निर्देश दिया है कि 17 जुलाई तक नए बुचड़खानों के लिए लाइसेंस जारी किया जाए।



