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चारा घोटाला: लालू यादव को साढ़े 3 साल की सजा, 5 लाख रुपये जुर्माना

अगर लालू प्रसाद को 3 साल तक की सजा होती तो तुरंत बेल मिल सकती थी लेकिन अब हाई कोर्ट से ही मिल सकती है बेल।

लालू यादव और जगन्नाथ मिश्रा को 5 साल की सजा Breaking News आज की रिपोर्ट बड़ी ख़बरें बिहार की बड़ी ख़बरें समाचार 

अगर लालू प्रसाद को 3 साल तक की सजा होती तो तुरंत बेल मिल सकती थी लेकिन अब हाई कोर्ट से ही मिल सकती है बेल।

चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में आज रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा और पांच लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है । अगर जुर्माना नहीं दिया जाता है तो 6 महीने और जेल में बिताना होगा।  अब जमानत के लिए लालू यादव को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा । अगर लालू प्रसाद को 3 साल तक की सजा होती तो उन्हें तुरंत बेल मिल सकती थी लेकिन अब बेल के लिए उन्हें  हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना होगा । लालू यादव को 120B, 420, 467, 468, 471, 477A, 13(1)C, 13(1)D और 13(2) के तहत दोषी पाया गया है ।

लालू के अलावा फूल चंद, महेश प्रसाद, बेक जूलियस, सुनील कुमार, सुशील कुमार, सुधीर कुमार और राजा राम को भी साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख जुर्माना लगाया गया है । इसके साथ ही कोर्ट ने दूसरे दोषी जगदीश शर्मा को 7  साल की सजा के साथ 10 लाख के जुर्माने का फैसला सुनाया । जुर्माना नहीं देने पर जगदीश शर्मा को एक साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया है ।

लालू यादव को सजा पर उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने कहा की वह सजा को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे ।

 

क्या है चारा घोटाला मामला :

चारा घोटाले की शुरुआत साल 1990 से हुई थी । उस वक्त लालू यादव राज्य के सीएम थे। साल 1990 से 1997 के बीच चारे, दवाइयां और पशुपालन से से जुड़ी चीजों की खरीदारी के नाम पर करीब 950 करोड़ रुपये  की फर्जी बिल देकर रकम निकाली गई थी। चारा घोटाले का खुलासा साल 1996 में हुआ । ‘चारा घोटाला’ मामले में कुल 56 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें राजनेता, पशुपालन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों  तक जुड़े हुए हैं ।

चारा घोटाले में लालू यादव पर कुल छह केस दर्ज हैं। जिनमें से चाइबासा कोषागार से फर्जी निकासी मामले  में लालू को 5 साल और जगन्नाथ मिश्र को 4 साल की जेल हो चुकी है । इसके बाद लालू की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई और सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक उनपर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इस मामले में लालू यादव फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

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