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चारा घोटाला फैसला : लालू यादव दोषी करार, कोर्ट से सीधे जाएंगे जेल

चारा घोटाले में लालू यादव पर कुल छह केस दर्ज हैं। आज जो फैसला आया है वो देवघर ट्रेजरी से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी है ।

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चारा घोटाले में लालू यादव पर कुल छह केस दर्ज हैं। आज जो फैसला आया है वो देवघर ट्रेजरी से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी है ।

चारा घोटाला मामले में आज रांची की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव , पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत 22 लोगों पर फैसला सुनाया । सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव  समेत 15 लोगों को दोषी करार दिया है । वहीं जगन्नाथ मिश्रा, ध्रुव भगत, सरस्वीत चंद्र, विद्या सागर समेत 7 आरोपी मामले में बरी कर दिए गए हैं । कोर्ट 3 जनवरी, 2018 को लालू यादव समेत 15 और दोषी करार किये गए लोगों को सजा सुनाएगी ।  लालू यादव को अभी तीन जनवरी तक जेल में रहना होगा । लालू यादव को बिरसा मुंडा जेल ले जाया गया है ।

चारा घोटाले में लालू यादव पर 6 अलग-अलग मामले लंबित हैं । आज अदालत ने 950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े देवघर कोषागार से 89 लाख़, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मामले में फैसला सुनाया है । इनमें से एक केस में 2013 में लालू यादव को पांच साल की सजा हो चुकी है । इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा, विद्यासागर निषाद, आर के राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, समेत 22 लोग आरोपी हैं।

यह भी पढ़ें:चारा घोटाला: पढ़िए जेल जाते वक्त लालू यादव के अपने अंदाज़ में किये गए ट्वीट

बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने ट्वीट किया , “जो बोया वो पाया! बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होई । यह तो होना ही था ।”

 

क्या है चारा घोटाला मामला :

चारा घोटाले की शुरुआत साल 1990 से हुई थी । उस वक्त लालू यादव राज्य के सीएम थे। साल 1990 से 1997 के बीच चारे, दवाइयां और पशुपालन से से जुड़ी चीजों की खरीदारी के नाम पर करीब 950 करोड़ रुपये  की फर्जी बिल देकर रकम निकाली गई थी। चारा घोटाले का खुलासा साल 1996 में हुआ । ‘चारा घोटाला’ मामले में कुल 56 आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें राजनेता, पशुपालन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों  तक जुड़े हुए हैं ।

चारा घोटाले में लालू यादव पर कुल छह केस दर्ज हैं। जिनमें से चाइबासा कोषागार से फर्जी निकासी मामले  में लालू को 5 साल और जगन्नाथ मिश्र को 4 साल की जेल हो चुकी है । इसके बाद लालू की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई और सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक उनपर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी गई। इस मामले में लालू यादव फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

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