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RTI में खुलासा:RBI ने नहीं दिया बैंक खाते को आधार से लिंक करने का आदेश

बैंक खाते को आधार से लिंक करने को जरूरी बनाए जाने की खबरों के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा खुलासा किया है।सूचना का अधिकार (आरटीआई)कार्यकर्ता योगेश सपकाले की अर्जी के जवाब में बैंक ने कहा कि उसकी तरफ से इस तरह का कोई भी आदेश बैंकों को नहीं जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि इस तरह का निर्णय केंद्र सरकार का है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि केंद्र सरकार ने 1 जून, 2017 को गजट नोटिफिकेशन क्रमांक जीएसआर 538 (ई) जारी किया था। इसमें बैंक खाता खोलने के लिए आधार और पैन कार्ड को अनिवार्य बनाया गया है। इसमें रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है।इतना ही नहीं, RTI में यह भी कहा गया है कि RBI की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बैंक खातों से आधार को जोड़ने के काम को जरूरी बनाने के लिए किसी प्रकार की याचिका दाखिल नहीं की गयी है। 

आरबीआई का यह जवाब साफ तौर पर बताता है कि बैंक एकाउंट्स को आधार से जोड़ने का निर्णय नरेंद्र मोदी सरकार का है न कि आरबीआई का।गौरतलब है कि सरकार ने आधार को बैंक अकाउंट्स से जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 तय की है।

आप RTI के तहत RBI द्वारा दिया गया जवाब नीचे पढ़ सकते है ।

No instruction for mandatory linking Aadhaar and bank account said RBI in RTI response

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