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हर हफ्ते बजाना होगा ‘वंदे मातरम’

Vande Mataram must be played in all educational institutions once a week: Madras HC आज की रिपोर्ट बड़ी ख़बरें 

मद्रास हाईकोर्ट ने वंदे मातरम पर एक नया आदेश जारी किया है जिसमें सभी स्कूलकालेज और यूनिवर्सिटी में हफ्ते में एक दिन वंदे मातरम बजाना जरूरी होगा। यह एक दिन सोमवार से शुक्रवार के बीच होगा । इसके साथ ही सरकारी दफ्तरोंसंस्थानोंप्राइवेट कंपनी और किसी भी फैक्ट्री में कम से कम एक बार राष्ट्रगान बजाना होगा। मद्रास हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर किसी को वंदे मातरम गाने में दिक्कत है तो उसे बाध्य नहीं किया जाएगा लेकिन वजह तर्कपूर्ण होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति एमवी मुरालीधरन के कहा कि अगर लोगों को राष्ट्रीय गीत बंगाली या संस्कृत भाषा में गाने में परेशानी होती है तो राष्ट्रीय गीत को तमिल भाषा में ट्रांस्लेट करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर, 2016 को जन गण मन से जुड़ा एक अहम आदेश दिया था। कोर्ट ने देशभर के सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्र गान बजाना अनिवार्य कर दिया था। साथ ही पर्दे पर राष्ट्र ध्वज भी दिखाना जरूरी किया। इसके साथ ही यह भी कहा था कि सभी दर्शक तिरंगे और राष्ट्र गान के सम्मान में खड़े होंगे। इस पूरे फैसले जिस शख्स की याचिका पर यह अहम फैसला हुआ वह भोपाल के निवासी श्याम नारायण चौकसे थे।

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