कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कर्णन की जमानत याचिका खारिच
कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कर्णन को को जेल में रहना होगा । सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जस्टिस कर्णन जमानत याचिका खारिच कर दी है ।करीब एक महीने पहले उच्चतम न्यायालय ने अदालत की अवमानना के मामले में उन्हें छह महीने कारावास की सजा सुनायी थी ।
कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस कर्णन को 42 दिन से पुलिस ढूंढ रही थी। आखिरकार उन्हें कोयंबटूर के एक प्राइवेट गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 9 मई को कर्णन की गिरफ्तारी का आदेश दिया था लेकिन वो तमिलनाडु पहुंचकर गायब हो गए थे। कलकत्ता हाईकोर्ट से वो 12 जून को रिटायर हो गए और फिर 20 जून देर शाम उनकी गिरफ्तारी हुई। जिस दिन कर्णन के गिरफ्तारी का आदेश सुप्रीम कोर्ट से आया था उस दिन वो चेन्नई के सरकारी स्टेट गेस्ट हाउस में मौजूद थे, लेकिन अचानक उनका पता ठिकाना नहीं मिल रहा था। 42 दिन बाद उन्हें प्राइवेट गेस्ट हाउस से अरेस्ट किया गया। गिरफ्तारी के बाद कर्णन कैमरे के सामने आए और उन्होंने लोगों से समर्थन करने की अपील की। दरअसल कर्णन जब कलकत्ता हाईकोर्ट में जज थे तब उन्होंने 23 जनवरी को प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और 20 जजों पर करप्शन का आरोप लगाया था।