आधार है तो पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी, आधार नहीं तो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला
जिन्होंने आधार कार्ड बना रखा है, उनके लिए इसे पैन से जोड़ना जरूरी होगा. लेकिन जिनका आधार नंबर ही नहीं हैं उनके साथ सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती है।
जिन्होंने आधार कार्ड बना रखा है, उनके लिए इसे पैन से जोड़ना जरूरी होगा. लेकिन जिनका आधार नंबर ही नहीं हैं उनके साथ सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट में पैन को आधार कार्ड से जोड़ने के मामले में सरकार की आधी जीत हुई। अदालत ने सरकार की कुछ बातें मान ली है। अब जिसके पास आधार कार्ड है उसे अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त आधार कार्ड नंबर भी बताना होगा। लेकिन जिसके पास आधार कार्ड नहीं है वो भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकता है। उसका रिटर्न भी रिजेक्ट नहीं होगा। सरकार को राहत देते हुए अदालत ने इनकम टैक्स कानून की धारा-139 (AA) को सही बताया। इसी धारा के तहत पैन को अधार से जोड़ना जरूरी किया गया था।
जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘जिन्होंने आधार कार्ड बना रखा है, उनके लिए इसे पैन से जोड़ना जरूरी होगा. लेकिन जिनका आधार नंबर ही नहीं हैं उनके साथ सरकार जबरदस्ती नहीं कर सकती है। वो बिना आधार के भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।’ जब सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई । आज कोर्ट का इसी मसले पर फैसला आया है।